बिना लाइसेंस व खुले में मांस बिक्री करने पर होगी सख्त कार्यवाही..!!

धार्मिक एवं अन्य स्थानों पर ध्वनि यंत्रों का तय मानक में हो उपयोग
कोलारस। कोलारस पुलिस थाना प्रांगण पर आज एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में कोलारस एसडीओपी विजय सिंह यादव ने सभी कोलारस के डीजे संचालकों, धर्म गुरू धार्मिक स्तरों से जुड़े लोगों एवं खुले में मांस बिक्री करने वाले विक्रेताओं को सख्त निर्देश देते हुए कहा की धार्मिक स्थलों एवं अन्य स्थानों पर ध्वनि विस्तार यंत्रों लाउड स्पीकर डीजे आदि का निर्धारित समय एवं निर्धारित मानक (डेसीबल) में उपयोग किया जाए। साथ ही उन्होंने सभी मांस विक्रेताओं से कहा कि नगरीय क्षेत्र अंतर्गत लाइसेंस के बिना पशु मांस मछली के विक्रय नहीं करने का प्रावधान है जो भी दुकान संचालक बिना लाइसेंस के बिक्री कर रहे हैं वे तीन दिवस के भीतर अपनी दुकान का लाइसेंस नगर पालिका कार्यालय से बनवाना सुनिश्चित करें यदि बिना लाइसेंस के पशु मांस तथा मछली के विक्रय करते हुए पाए जाने पर सभी दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोलारस पुलिस थाने पर हुई बैठक में कोलारस एसडीओपी विजय सिंह यादव थाना प्रभारी जितेंद्र मावई, नायव तहसीलदार लज्जाराम राजौरिया, नगर परिषद से जाहिद खान, समस्त मांस विक्रेता, डीजे संचालक सभी धर्मगुरु धार्मिक स्थलों से जुड़े लोग बैठक में शामिल हुए।
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